सीवान की अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इश्तेहार जारी किया है। एक पुराने मामले में अदालत ने उन्हें समय पर पेश होने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार, लालू प्रसाद यादव कई बार सुनवाई में अनुपस्थित रहे हैं, जिसके चलते कोर्ट ने यह कदम उठाया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि वे निर्धारित समय पर पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या है मामला?
वर्ष 2011 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। आरोप था कि उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ धारा 144 के लागू होने के बावजूद चुनाव प्रचार किया, जिससे कानून का उल्लंघन हुआ। इस घटना के बाद तत्कालीन अंचलाधिकारी ने सीवान के दरौंदा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
कोर्ट की कार्रवाई
मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव लगातार अदालत में हाजिर नहीं हुए। पहले कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी किया, लेकिन पेश न होने पर वारंट भी जारी कर दिया। अब अदालत ने इश्तेहार जारी करते हुए उन्हें सशरीर उपस्थित होने का अंतिम निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि समय पर पेश न होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।