बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बीच चुनाव आयोग ने सोमवार को स्थिति स्पष्ट की। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची एक सतत प्रक्रिया है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाना आवश्यक है। आयोग के अनुसार, यह प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है और इसका उद्देश्य सभी योग्य नागरिकों को वोटिंग अधिकार सुनिश्चित करना है।
मतदाता सूची की समीक्षा क्यों जरूरी?
चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची में लगातार परिवर्तन होते हैं — जैसे मृत्यु, निवास परिवर्तन और नए युवा मतदाताओं का 18 वर्ष की आयु पूरी करना। ऐसे में सूची का नियमित अद्यतन आवश्यक होता है ताकि न तो कोई अयोग्य व्यक्ति सूची में बना रहे और न ही कोई योग्य नागरिक छूट जाए।
विपक्ष के आरोप और आयोग की सफाई
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि गहन समीक्षा की आड़ में सरकार वोटरों को जानबूझकर सूची से बाहर कर सकती है। इसके जवाब में आयोग ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के तहत होती है। आयोग ने जोर देकर कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य निष्पक्ष और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना है, न कि किसी को बाहर करना।
2003 की मतदाता सूची सार्वजनिक
चुनाव आयोग ने बिहार की वर्ष 2003 की मतदाता सूची को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस सूची में लगभग 4.96 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। यह कदम मतदाताओं को पुराने रिकॉर्ड के आधार पर अपना नाम प्रमाणित करने और नए एनुमरेशन फॉर्म भरने में सहायता देगा। आयोग के मुताबिक, इससे लगभग 60% मतदाताओं को कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी, वे केवल सूची से विवरण मिलान कर फॉर्म भर सकते हैं।
पारिवारिक आधार पर नाम जोड़ने की सुविधा
यदि कोई व्यक्ति 2003 की सूची में स्वयं नहीं है, लेकिन उसके माता या पिता उस सूची में दर्ज हैं, तो वह व्यक्ति उनके नाम का उल्लेख कर अपने लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे में अभिभावकों को अलग से दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, केवल आवेदक को अपने दस्तावेज देने होंगे।
कानूनी प्रक्रिया के तहत नियमित पुनरीक्षण
चुनाव आयोग ने यह भी दोहराया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत अनिवार्य प्रक्रिया है। पिछले 75 वर्षों से आयोग नियमित रूप से वार्षिक पुनरीक्षण करता आया है, जिसमें संक्षिप्त और गहन दोनों प्रकार की समीक्षा शामिल होती हैं।