पटना में खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, को सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला जज की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस अवधि में उनके खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।
गिरफ्तारी पर लगी अस्थायी रोक
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से केस डायरी भी तलब की है। कोर्ट ने कहा कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, तब तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई न की जाए।
इससे पहले खान सर की ओर से जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। यह याचिका अधिवक्ता अरविंद कुमार मौर्य द्वारा दायर की गई थी। खान सर का नाम आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में दर्ज एफआईआर में शामिल है।
अन्य आरोपियों की याचिका पर भी सुनवाई
इसी मामले से जुड़े ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद और खान सर के दो सुरक्षा गार्डों की याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई हुई थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं।
अदालत ने पुलिस को मामले से जुड़े सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 10 जून को तय की गई है।
रौशन आनंद मामले में फैसला सुरक्षित
रौशन आनंद से जुड़े मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो मंगलवार को सुनाया जा सकता है। इस बीच, छात्रों ने खान सर के समर्थन में कैंडल मार्च भी निकाला, जिससे माहौल में हलचल देखी गई।