2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे मामले में कपिल मिश्रा की याचिका पर सुनवाई टली

राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। कपिल मिश्रा ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जांच के आदेश को चुनौती दी थी। सेशंस कोर्ट के स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने अब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 26 मई तय की है।

समन की प्रति न मिलने से सुनवाई टली

बुधवार, 7 मई को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट को सूचित किया गया कि दो पक्षकारों के पते अधूरे होने के कारण समन की प्रति नहीं पहुंच पाई। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 26 मई तक के लिए स्थगित कर दी और मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर लगी रोक को भी अगले आदेश तक बढ़ा दिया।

कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच का आदेश

इससे पहले 9 अप्रैल को सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के जांच के आदेश पर रोक लगाई थी। कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस ने इस आदेश को चुनौती दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली दंगों में कथित संलिप्तता के मामले में जांच का निर्देश दिया था।

एसएचओ पर एफआईआर का आदेश

कड़कड़डूमा कोर्ट ने कपिल मिश्रा के मामले में लापरवाही बरतने पर ज्योति नगर थाने के एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कपिल मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय आरोप हैं और इनकी जांच आवश्यक है।

पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप

कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस पर जांच न करने या आरोपों को छुपाने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि कपिल मिश्रा एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, इसलिए उनके आचरण की गहन जांच जरूरी है।

याचिका का विरोध

यह मामला यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास द्वारा दाखिल याचिका से जुड़ा है, जिसमें कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कपिल मिश्रा की दंगों में कोई भूमिका नहीं थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here