चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य की अनुबंधित महिला कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को अब हर महीने दो अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) दिए जाएंगे।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ये दो अतिरिक्त अवकाश प्रत्येक माह अनुमन्य होंगे, लेकिन पूरे कैलेंडर वर्ष में इनकी संख्या 22 से अधिक नहीं हो सकेगी। यह सुविधा महिलाओं को पहले से उपलब्ध 10 दिनों के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि अब तक अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को सालाना 10 आकस्मिक और 10 चिकित्सा अवकाश की अनुमति प्राप्त थी। सरकार के इस नए फैसले से महिला कर्मचारियों को कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने में सहूलियत मिलेगी।