संभल हिंसा में खुलासा: सांसद बर्क के कहने पर सर्वे रोकने को रिजवान ने जुटाई थी भीड़

पुलिस ने जमामस्जिद सर्वे की घटना में सांसद जियाउर्रहमान बर्क व जमामस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली एडवोकेट को मुख्य साजिशकर्ता माना है, जिसका उल्लेख चार्जशीट में किया गया है। इसके साथ ही सांसद के निजी सहायक अब्दुल रहमान के पिता रिजवान पर भी भीड़ इकट्ठा कर सर्वे को रोकने की भूमिका निभाने का आरोप है। बताया गया है कि सांसद के निर्देश पर रिजवान ने क्षेत्र में कॉल कर लोगों को इकट्ठा करने की अपील की।

मुख्य खुलासे:

  • रिजवान की कॉल डिटेल (CDR) ने साजिश के सबूत मुहैया कराए। 24 नवंबर सुबह सर्वे की तैयारी थी, लेकिन इसका पता चलते ही 23 नवंबर रात तक जफर अली ने सांसद को यह जानकारी दी। सांसद ने रिजवान को कॉल कर भीड़ इकट्ठा करने और सर्वे रोकने के निर्देश दिए।
  • पुलिस का कहना है कि रिजवान मस्जिद का इलेक्ट्रिशियन भी है और कॉल पर लोगों से संपर्क कर उन्हें घटनास्थल पर बुलाया था। जांच में सामने आया कि कॉल पर बात करने वाले 23 में से 23 आरोपियों की भूमिका भी पुष्ट हुई है।

आरोपी और प्रक्रिया:

  • पुलिस ने कुल 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सांसद जियाउर्रहमान बर्क, जाफर अली एडवोकेट, रिजवान व अन्य शामिल हैं। कुछ को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ को धारा 35(3) का नोटिस भेजा गया है।
  • एसआईटी ने घटना स्थल पर मौजूद 14 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें पुलिसकर्मी और वकील शामिल हैं।

जफर अली और अन्य भूमिका:

  • जफर अली पर आरोप है कि उन्होंने सांसद के साथ मिलकर सर्वे रोकने की साजिश रची और बवाल के बाद प्रेस वार्ता में झूठे बयान भी दिए। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि सांसद ने ही भीड़ बुलाने के निर्देश दिए थे। वे 23 मार्च से जेल में बंद हैं।
  • चार्जशीट में कमेटी अध्यक्ष समेत पांच और पदाधिकारियों का नाम शामिल है। इनमें से कुछ अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं।

सुहेल इकबाल पर क्लीन चिट:

  • एसआईटी ने सांसद के साथ सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का नाम भी 700-800 अज्ञात आरोपियों में जोड़ा था, लेकिन जांच में उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं पाई गई। उन्हें क्लीन चिट दी गई है।

बयान भी साक्ष्य:

  • 22 नवंबर को सांसद ने मस्जिद के बाहर कहा था, “यह मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी।” पुलिस ने इसे घटना की जड़ बताते हुए चार्जशीट में शामिल किया है और इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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