मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े एक अहम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका को खारिज करते हुए, शाही ईदगाह को विवादित संरचना घोषित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया।
इस याचिका में तर्क दिया गया था कि जिस प्रकार अयोध्या विवाद में बाबरी मस्जिद को लेकर निर्णय हुआ, उसी तरह मथुरा में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को भी विवादित ढांचा घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि यह मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह को ध्वस्त कर बनाई गई है।
मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका का कड़ा विरोध करते हुए लिखित आपत्ति दाखिल की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पहले 4 जुलाई के लिए फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया।
हाईकोर्ट के इस निर्णय को हिंदू पक्ष के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि उनकी प्रमुख मांग को न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया।