पूर्व प्रधान की हत्या में पांच दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार जुर्माना

मुजफ्फरनगर। जानसठ क्षेत्र के अहरोड़ा गांव में पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों, उनके पिता समेत पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह हत्या आरोपियों के दादा जबरसिंह की पुरानी रंजिश में की गई थी, जिनकी हत्या पूर्व प्रधान द्वारा वर्षों पहले की गई थी। इसी का बदला लेने के लिए 15 जुलाई 2021 को खेत में काम कर रहे पूर्व ग्राम प्रधान मांगेराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

आरोपियों—नीश उर्फ अजीत, अंकुर, उनके पिता विजयपाल, गोविंदा और सौरभ—ने हत्या के बाद शव पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने का प्रयास भी किया था। मामले में मृतक के पुत्र युद्धवीर की तहरीर पर जानसठ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।

पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की। एडीजीसी कमल कुमार व डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि केस की सुनवाई अपर जिला जज कोर्ट संख्या-6 की न्यायाधीश रेखा सिंह की अदालत में हुई। सभी तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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