मुजफ्फरनगर: पालिका चेयरमैन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

खतौली (मुजफ्फरनगर)। नगरपालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू पर लेखपाल विपिन कुमार ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें फर्जी कागजात के आधार पर जाति प्रमाणपत्र बनवाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लेखपाल विपिन कुमार ने थाने में दी तहरीर में बताया कि शाहनवाज अली निवासी मोहल्ला लाल मोहम्मद वर्तमान में नगर पालिका परिषद खतौली में अध्यक्ष के रूप में पदासीन है। शाहनवाज अली ने घोषणा पत्र में खुद को कलाल जाति का व्यक्ति बताते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। इसकी जांच घोषणा पत्र और दस्तावेजों के आधार पर की गई। दस्तावेजों के आधार पर शाहनवाज अली को अन्य पिछड़ा वर्ग के कलाल जाति में आने की रिपोर्ट प्रेषित की गई। इसके आधार पर सक्षम अधिकारी की ओर से शाहनवाज अली को अन्य पिछड़ा वर्ग की कलाल जाति का प्रमाणपत्र निर्गत किया गया।

इसी प्रमाण पत्र के आधार पर शाहनवाज अली ने अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य बताते हुए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा एवं जीत हासिल की। जाति की संदिग्धता के आधार पर कृष्णपाल सिंह निवासी दुर्गापुरी की ओर से डीएम के समक्ष शिकायत की गई। डीएम ने सत्यता की जांच के लिए समिति गठित की । समिति की ओर से दोनों पक्षों से आवश्यक सुसंगत दस्तावेजों की मांग की गई।

समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह पाया कि शाहनवाज अली का जाति प्रमाणपत्र धोखाधड़ी एवं कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है। शाहनवाज अली शेख जाति के है, ना की कलाल जाति के। शेख जाति सामान्य जाति के अंतर्गत आती है। लेखपाल की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर चेयरमैन हाजी शाहनवाज के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
ऐसे हुई जांच

समिति ने पाया कि शाहनवाज अली के दादा नन्हे अली की जाति राजस्व अभिलेखों में शेख के रूप में दर्ज है। इसके अतिरिक्त शाहनवाज अली की ओर से अपने पुत्र एवं पुत्रियों के स्कूल रिकाॅर्ड में अपने आप को सामान्य जाति का उल्लेख किया है। शाहनवाज अली के पिता सज्जाद अली की ओर से दिनांक 17 अप्रैल 1961 को किए गए बैनामे में अपने आप को सामान्य जाति का व्यक्ति बताया है। शैक्षिक प्रमाणपत्र सहित अन्य कई साक्ष्य भी दिए, जिसमें शाहनवाज के सामान्य जाति का होने की रिपोर्ट समिति ने भेजी।

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