शैंपू लूट कांड: आरोपी को 7 साल की सजा, 2 हजार जुर्माना

मुजफ्फरनगर। शैंपू से लदे ट्रक को लूट करने के मामले में एक बदमाश को कोर्ट ने सात साल की सजा व दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी कुलदीप कुमार व जोगेंद्र गोयल ने बताया कि मनोज कुमार नेगी ने शाहपुर थाने में ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि गत एक जुलाई 2010 दूसरे वाहन में सवार बदमाशों ने ओवर टेक कर उसके कंटेनर को रोककर हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूट लिया था। कंटेनर में शैंपू के 847 कारटून भरे थे। पुलिस ने सात सितंबर 2010 को बदमाश सुनील निवासी खेड़ा गांव थाना सरधना जिला मेरठ को गिरफ्तार कर लूट गया कंटेनर को बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भेज दी थी। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट कमलापति द्वितीय की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी सुनील को सात साल की सजा और दो हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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