अपहरण के मामलों में थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय हो: हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण जैसे गंभीर मामलों में पुलिस की निष्क्रियता पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जब तक संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक पुलिस की उदासीनता बनी रहेगी। इससे समय पर अपहृत व्यक्ति का पता नहीं चल पाता और उसकी जान तक जा सकती है।

यह टिप्पणी हाईकोर्ट की खंडपीठ में न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने वाराणसी निवासी नितेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। नितेश ने बताया कि उसका भाई 31 मार्च 2025 से लापता है और उसे अपहरण की आशंका है। उन्होंने थाने में तहरीर दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 अप्रैल को मामला दर्ज किया, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

वाराणसी के पुलिस आयुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा तलब

कोर्ट ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए वाराणसी के पुलिस आयुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और पूछा है कि अब तक अपहृत व्यक्ति का पता क्यों नहीं लगाया जा सका। साथ ही कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि अपहरण के मामलों में पुलिस की निष्क्रियता अब आम हो गई है और इससे गंभीर परिणाम सामने आते हैं।

एटीएम धोखाधड़ी केस में मुकदमा रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटीएम धोखाधड़ी के मामले में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने से इनकार करते हुए कहा कि यह गहन जांच का विषय है और कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

यह फैसला भी न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने सुनाया। मुजफ्फरनगर के नसरुद्दीन, बादशाह और अन्य ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी।

एटीएम कार्ड बदलकर निकाल लिए पैसे

आरोप के अनुसार 18 दिसंबर 2024 को एक व्यक्ति जब एटीएम से पैसे निकालने गया, तब मशीन से पैसे नहीं निकलने की स्थिति में आरोपियों ने धोखे से उसका पिन देख लिया और कार्ड बदलकर दूसरा एटीएम थमा दिया। बाद में पीड़ित को मैसेज से ठगी का पता चला और उसने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई।

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं और इनके खिलाफ गंभीर जांच की आवश्यकता है। अतः प्राथमिकी रद्द नहीं की जा सकती।

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