सुमेध सैनी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। उन्हें इस मामले में भी ब्लैंकेट बेल मिल गई है। जस्टिस अवनीश झींगन ने फैसले में कहा कि सैनी को यदि इस मामले में गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तारी से पहले 1 सप्ताह का नोटिस देना होगा।

सैनी को इस मामले में ट्रायल कोर्ट की तरफ से पेश होने के लिए समन जारी हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी दायर कर दी थी। फरीदकोट की अदालत ने अग्रिम जमानत ख़ारिज कर 26 मार्च के लिए सैनी को दोबारा समन जारी किये थे।

बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित बहबल कला व कोटपुरा गोलीकांड की घटनाएं 14 अक्टूबर 2015 को हुई थी। उस समय सुमेध सिंह सैनी पंजाब के डीजीपी थे। बहबल कला में पुलिस की गोली लगने से दो युवकों की मौत हुई थी और कोटकपूरा में पुलिस के लाठीचार्ज व फायरिंग से करीब 100 लोग घायल हो गए थे।

वहीं अभी सैनी को हाइकोर्ट से राहत नहीं मिली कि उससे पहले ही पंजाब विजिलेंस की टीम ने बेनामी संपत्ती का मामला दर्ज कर पूरी टीम के साथ गिरफ्तारी के लिए उनकी कोठी पर पहुंच गई। हालांकि मौके पर सैनी नहीं थे, लेकिन विजिलेंस ने उनकी पूरी कोठी खंगाली।

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