फरीदाबाद के खोरी गांव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 23 अगस्त तक हटाया जाए अतिक्रमण

फरीदाबाद के खोरी गांव में अवैध निर्माण को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वन विभाग की जमीन पर बने सभी अवैध निर्माण तय समय 23 अगस्त तक हटाए जाए। कोर्ट ने कहा कि जंगल की जमीन से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। जंगल की जमीन पर अवैध निर्माण हटाने के दौरान निगम वीडियो ग्राफी भी की जाए। इसके अलावा निगम खोरी गांव के नजदीक ही एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करे, जिससे गांव के लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सके।

इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को कहा कि वह पुनर्वास प्रक्रिया को लेकर विस्तृत हलफनामा दाखिल तैयार करे। जो लोग पुनर्वास योजना के तहत हकदार होंगे, उन्हें पुनर्वास किया जाएगा, जो हकदार नहीं हैं उनका पुनर्वास कैसे होगा, उन्होंने झमीन पर कब्जा किया हुआ है। वहीं राधा स्वामी सत्संग को लेकर भी कोर्ट ने कहा कि ये वन विभाग की जमीन पर है, अगर ये भी अवैध है तो इसको भी हटाया जाए। 

वहीं कुछ लोगों ने कहा कि हम यहां शादी के लिए पंडाल लगवाते हैं, हमारी अपनी ज़मीन है। इस पर कोर्ट ने कहा की अगर आप की अपनी जमीन है तो आप क्यों चिंता करते हो। कोर्ट ने निगम को कहा शुक्रवार तक ये बताएं कि ये जमीन इनकी है या वन विभाग की। शुक्रवार तक निगम इन पर कार्यवाई न करे। कल इन लोगों को प्रशासन को अपने कागज देने हैं।

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