हैदराबाद। तेलंगाना ने आंबेडकर जयंती पर अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण के कार्यान्वयन पर एक सरकारी आदेश जारी किया। तेलंगाना आधिकारिक तौर पर ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने इसकी जानकारी दी।
तेलंगाना सरकार ने पहले एससी वर्गीकरण पर रिटायर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शमीम अख्तर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था। आयोग ने सिफारिशें की थीं कि 59 अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए तीन समूहों क, कक और ककक में विभाजित किया जाना चाहिए।
किसे मिलेगा आरक्षण का लाभ?
तेलंगाना विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 8 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और उसको सर्वप्रथम 14 अप्रैल 2025 को तेलंगाना राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। समूह-एक में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित 15 अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
इन लोगों को मिलेगा पांच प्रतिशत आरक्षण
समूह-2 में 18 मध्यम रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें 9 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जबकि समूह-3 में 26 उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।रेड्डी ने कहा कि राज्य में एससी वर्गीकरण लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी वर्गीकरण लागू करने वाला तेलंगाना पहला राज्य है।