दिल्ली की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर ब्रिटेन में निवासरत हथियार डीलर संजय भंडारी को शनिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत दोषी ठहराया है।
ईडी के अनुसार, भंडारी वर्ष 2016 में भारत छोड़कर ब्रिटेन चला गया था। उसे वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा दायर प्रत्यर्पण याचिका को हाल ही में ब्रिटेन की अदालत ने खारिज कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने आयकर विभाग द्वारा 2015 में काले धन निवारण कानून के अंतर्गत दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए फरवरी 2017 में भंडारी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने वर्ष 2020 में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।