दिल्ली सरकार ने राजधानी में लागू वर्तमान आबकारी नीति की अवधि को आगामी नौ महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब यह नीति 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। पहले यह नीति 30 जून 2025 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन नई आबकारी नीति को अंतिम रूप न मिलने के चलते सरकार ने पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखने का फैसला लिया है।
नई नीति अब अप्रैल 2026 से लागू हो सकती है। फिलहाल, दिल्ली में केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित शराब की दुकानों को संचालन की अनुमति बनी रहेगी।
नीति विस्तार पर उठे सवाल
सरकार के इस निर्णय को लेकर अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। कुछ समय पहले ही यह दावा किया गया था कि 30 जून से पहले नई आबकारी नीति को अमल में लाया जाएगा, लेकिन सरकार ने इससे पहले ही मौजूदा नीति को नौ माह के लिए आगे बढ़ा दिया है।
शराब बिक्री पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार द्वारा लागू विवादास्पद नीति को वापस लेने के बाद मौजूदा नीति लागू की गई थी, जिसमें शराब की खुदरा बिक्री पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में है। नीति के विस्तार के आदेश में इसके संचालन से जुड़ी शर्तें भी स्पष्ट की गई हैं।
दिल्ली में कुल 792 सरकारी शराब दुकानें
वर्तमान में राजधानी में कुल 792 शराब दुकानें संचालित हो रही हैं, जिन्हें दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम (DSIIDC), दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार लिमिटेड (DCCWS), दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) तथा दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (DSCSC) द्वारा चलाया जा रहा है।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई आबकारी नीति तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, जो मसौदे पर काम कर रही है।