उत्तरप्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को आज (सोमवार) बड़ा झटका लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कुरान (Quran) से 26 आयतों को हटाने की मांग की याचिका खारिज कर दी। साथ ही याचिकाकर्ता रिजवी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वसीम ने आरोप लगाया है कि कुरान की 26 आयतें देश के कानून का उल्लंघन करती है। इससे एकता और अखंडता को खतरा है। अपनी जनहित याचिका में उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और नफरत ये कुरान का हिस्सा नहीं है। रिजवी ने कहा है कि इन आयतों को बाद में कुरान का हिस्सा बनाया गया है। इस लिए इन्हें बाहर कर देना चाहिए।
मुस्लिम संगठन रिजवी से नाराज
कुरान से आयतों को बाहर निकाने की मांग पर रिजवी का बेहद विरोध हो रहा है। मुस्लिम संगठनों और धर्म गुरुओं ने नाराजगी जाहिर की है। अपनी मांग को लेकर वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने 11 मार्च को अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हुए। यहां तक की उनके पुतले तक जलाएं गए। जम्मू-कश्मीर और बरेली में रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने भी वसीम रिजवी का विरोध किया है। हुसैन ने कहा कि कुरान से 26 आयतें निकालने की रिजवी की मांग की मैं आलोचना करता हूं। उन्होंने कहा कि रिजवी को देश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। बता दें न्यायाधिश रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने वसीम रिजवी की अर्जी पर सुनवाई की है। इस बैंच में जस्टिस बीआर गवई और हृषिकेश रॉय भी शामिल थे।