Unlock 5 Guidelines: गृह मंत्रालय ने देश में अनलॉक के 5वें चरण (Unlock 5.0) के लिए नए दिशानिर्देशों को जारी कर दिया है. इसके चलते देश में कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के इलाकों में और अधिक गतिविधियां हो सकेंगी. कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक कड़ा लॉकडाउन लागू रहेगा. अनलॉक 5 की गाइडलाइंस 1 अक्टूबर 2020 से प्रभाव में आ रही हैं. गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश इस तरह हैं…
- सिनेमाहॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी तक सीटिंग क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे.
- स्पोर्ट्स के लोगों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूल के साथ एंटरटेनमेंट पार्क भी 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे.
- स्कूल और कोचिंग संस्थानों को दोबारा खोले जाने को लेकर केन्द्र सरकार ने कहा है कि इसके लिए राज्य सरकारों को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वे 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं. हालांकि इसके लिए बच्चों के अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी.
- राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें कंटेनमेंट जोन्स के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय लॉकडाउन (राज्य/जिला/सब-डिवीजन/शहर/गांव स्तर पर) केन्द्र सरकार के साथ विचार-विमर्श किए बिना लागू नहीं करेंगी.
- राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
- देश में 100 लोगों तक की मौजूदगी वाले सोशल/एकेडमिक/स्पोर्ट्स/एंटरटेनमेंट/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक समारोह व अन्य सभाओं को पहले से अनुमति है, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन्स में आयोजित नहीं हो सकेंगे.