नई दिल्ली। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तर्ज पर सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी के लाभ लेने के पात्र होंगे। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को दी। उन्होंने इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की एक लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने वाला अहम कदम बताया है, जिससे सेवा लाभों में संतुलन स्थापित होगा।
डॉ. सिंह ने कहा कि यह नया प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत कार्यरत सभी वर्गों के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा बीते 11 वर्षों की उपलब्धियों को साझा करने के दौरान उन्होंने बताया कि नागरिकों के सशक्तिकरण और प्रशासन को अधिक मानवीय बनाने के उद्देश्य से कई सुधार किए गए हैं।
अब एनपीएस कर्मचारियों को भी ग्रैच्युटी लाभ
उन्होंने स्पष्ट किया कि UPS के तहत कार्यरत कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (NPS के तहत ग्रैच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के अनुसार सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी के हकदार होंगे। कार्मिक एवं पेंशन विभाग (DoPPW) द्वारा जारी आदेश में यह प्रावधान किया गया है कि सेवा के दौरान मृत्यु, विकलांगता या अन्य विशेष परिस्थितियों में OPS के अंतर्गत लाभ लेने का विकल्प कर्मचारी को उपलब्ध होगा।
कर्मचारी संगठनों ने फैसले का किया स्वागत
DoPPW के सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि यह आदेश कर्मचारियों को यह विकल्प देता है कि यदि सेवा के दौरान उनका निधन हो जाए तो उन्हें OPS के दायरे में मान लिया जाए। उन्होंने इसे प्रगतिशील पहल बताया, जो कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
अखिल भारतीय NPS कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस निर्णय को सरकार का ऐतिहासिक और आवश्यक कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि UPS में सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी को शामिल किए जाने से कर्मचारियों के मन की तमाम शंकाएं दूर होंगी और इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी UPS को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
25 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी के लाभ भी संभव
वित्त मंत्रालय द्वारा 24 जनवरी को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवा में नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों के लिए UPS को NPS के विकल्प के रूप में लागू किया जाएगा। बुधवार को जारी आदेश में DoPPW ने यह भी स्पष्ट किया कि UPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी भी केंद्रीय सिविल सेवा (NPS के तहत ग्रैच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के अनुरूप 25 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी के लाभ के पात्र होंगे।
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