यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, चिकित्सा सेवा के लिए भी लेना होगा पास

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है. यूपी में अब मंगलवार यानी आज, बुधवार भी लॉकडाउन रहेगा. जो गुरुवार सुबह 7 बजे खुलेगा. अब 6 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदियां जारी रहेगी. इस दौरान टीकाकरण और आवश्यक सेवाएं पूर्ववत जारी रहेंगी. प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए पास जारी करने की व्यवस्था शुरू कर दी है.

आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए पास जारी किए जा रहे हैं. इसके लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को पास लेना होगा. आम लोग चिकित्सा सेवा का लाभ उठाने के लिए ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको जरूरी सेवा नहीं मिल पा रही है तो मुख्यमंत्री हेल्प नंबर 1076 पर शिकायत कर सकते हैं. 

आवेदक rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic/epass के माध्यम से आवदेन कर सकते हैं. ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान है, जिसमे संस्था आवेदक सहित 5 कर्मियों के लिए आवेदन कर सकते हैं. सभी आवेदनों का परीक्षण /सत्यापन अधिकृत अधिकारी करेंगे. उसके बाद ही ई-पास जारी होगा. ई-पास आवेदक के मोबाइल पर sms में दिए गए लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है. ई-पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी.

  • जनपद की सीमा के साथ अंतर्जनपदीय सीमा के लिए भी पास जारी किए जाएंगे. संस्थाओं के लिए पास की समय सीमा सम्पूर्ण अवधि तक होगी. वही आमजनमानस के लिए लिए जनपदीय पास की वैधता 1 दिन और अंतर्जनपदीय पास की वैधता 2 दिन के लिए होगी.
  • चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिस कर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा. 
  • शासन ने ई-पास से संबंधित समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है. व्हाट्सएप व राहत आयुक्त कार्यालय का नंबर जारी किए हैं.

आवेदन करने मे किसी तरह की समस्या आने की दशा में इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
राम केवल, विशेष सचिव राजस्व विभाग – 941100600
चंद्रकांत, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट – 9988514423
व्हाट्सएप नंबर – 9454411081
राहत आयुक्त कार्यालय – 05222238200

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