उत्तर प्रदेश पीसीएस, एसीएफ/ आरएफओ प्रीलिम्स का परिणाम जारी


उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज ने उत्तर प्रदेश पीसीएस, एसीएफ/ आरएफओ प्रीलिम्स परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया है वे अपना परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। एसीएफ/ आरएफओ प्रीलिम्स परीक्षा 2021 के परिणाम में कुल 7,984 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए हैं। 
यूपीपीएससी परीक्षा में शामिल हुए थे करीब साढ़े तीन लाख उम्मीदवार
यूपी लोक सेवा आयोग के कार्यालय की ओर से जारी रिजल्ट अधिसूचना में कहा गया है कि सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा – 2021 तथा सहायक वन संरक्षक / क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा – 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 6,91,173 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। वहीं, परीक्षा में कुल 3,21,273 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। जबकि इस परीक्षा में चयन हेतु कुल पदों की संख्या 694 है। 
मुख्य परीक्षा के लिए 7,984 उम्मीदवार क्वालीफाई घोषित
सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन (प्रारंभिक) परीक्षा- 2021 हेतु 678 रिक्तियों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा हेतु कुल 7,688 अभ्यर्थियों तथा सहायक वन संरक्षक / क्षेत्रीय वन अधिकारी पद की 16 रिक्तियों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा हेतु कुल 296 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। यानी कुल 7,984 उम्मीदवार क्वालीफाई घोषित किए गए हैं। 
 
आपकी सुविधा के लिए यहां क्वालीफाईड उम्मीदवारों की सूची का सीधा लिंक भी दिया गया है। 
यूपी के बाहर की महिला उम्मीदवारों के परिणाम बाद में आएंगे
यूपी लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश से बाहर की मूल निवासी महिला उम्मीदवारों के परिणाम 2019 की विशेष अपील संख्या डी 475 में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश और निर्णय के अधीन होगा। शेष उम्मीदवारों का परिणाम जारी कर दिया गया है।
 
मुख्य परीक्षा हेतु जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम एवं मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन / परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक / कट ऑफ अंक आदि की सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस संबंध में जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा। 

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