मुजफ्फरनगर। मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर में महिला की फावड़े से काटकर हत्या के मामले में एफटीसी कोर्ट ने पिता पुत्र व दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 27 हजार 27 हजार का अर्थदंड लगाया है। एडीजीसी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर निवासी नवाब अली की पत्नी फरजना का कबूतर उड़ाने को तैय्यब से विवाद हो गया था। विवाद में उसकी पत्नी पर फावड़े से हमला किया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गयी थी। इस मामले में तैय्यब पुत्र छंगा, मन्नू उर्फ छंगा पुत्र पप्पन, पप्पू उर्फ महबूब व सरताज पुत्रगण दिल्लो निवासीगण कुतुबपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
एडीजीसी ने बताया कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर 3 के न्यायाधीश कमलापति की कोर्ट में हुई। कोर्ट में घटना को साबित करने के लिए 9 गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी पिता पुत्र व दोनों सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 27 हजार का अर्थदंड लगाया है।