उत्तराखंडः हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाई,लेकिन कुछ शर्तें

चार धाम के दर्शन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे भक्तों के लिए अच्छी खबर है. कोरोना संक्रमण के कारण उत्तराखंड में स्थगित चार धाम यात्रा से हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है. गुरुवार को हुई अहम सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चार धाम यात्रा की इजाजत दे दी है. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की अनुमति दी है. इसके अलावा न्यायालय ने हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाने को भी कहा है.

इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा है. इसके अलावा भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे.

वहीं, चार धाम यात्रा को खोले जाने पर तीर्थ पुरोहितों ने खुशी जाहिर की है. लोगों ने हाईकोर्ट और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है. बता दें कि, हाल ही में चारधाम के तीर्थ पुरोहितों ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी. इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने सीएम से चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की थी.

कारोबारियों को लाखों का नुकसान
चार धाम यात्रा बंद रहने के कारण कारोबारियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है. पुरोहितों ने कहा था कि चारधाम यात्रा से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है. यात्रा शुरू ना होने से यात्रा मार्गों के लाखों लोग परेशान हैं, उनके पास रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. पुरोहितों ने सरकार से मांग की थी कि हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी कर चारधाम यात्रा शुरू की जाए.

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