नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरु कांड के मुख्य आरोपित विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ऋचा दुबे को सात दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऋचा दुबे से कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, अब आप एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रही हैं। ऋचा दुबे ने याचिका दाखिल कर चौबेपुर थाने में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। कोर्ट ने ऋचा दुबे को आत्मसमर्पण के बाद ज़मानत याचिका दाखिल करने की इजाज़त दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो ऋचा दुबे की ज़मानत पर जल्द सुनवाई करे। कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या के कुछ ही दिनों के बाद विकास दुबे एनकाउंटर के दौरान मारा गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक विकास दुबे ने पुलिस के कब्जे से भागने की कोशिश की थी।