भारत सरकार को तगड़ा झटका, 22,100 करोड़ के टैक्स विवाद में वोडाफोन की जीत

ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडफोन ग्रुप पीएलसी ने पिछली तिथि से लागू कर कानून के तहत 22,100 करोड़ रुपये की आयकर विभाग की कर मांग के मामले में भारत सरकार के खिलाफ मध्यस्थता अदालत में लड़े गये मुकद्दमे में जीत हासिल की है। एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को व्यवस्था दी कि भारत की पिछली तिथि से कर की मांग करना द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते के तहत निष्पक्ष व्यवहार के खिलाफ है।

वोडाफोन समह ने एक बयान में कहा, “फैसला गोपनीय है लेकिन वोडाफोन इसकी पुष्टि कर सकती है कि न्यायाधिकरण ने वोडाफोन के पक्ष में चीजों को पाया है।” फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि क्या भारत सरकार मध्यस्थता अदालत के फैसले को स्वीकार करेगी। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मामले में भारत सरकार की देनदारी करीब 75 करोड़ रुपये तक होगी। इसमें 30 करोड़ रुपये लागत और 45 करोड़ रुपये कर वापसी शामिल है।

वोडाफोन ने भारत सरकार के पिछली तिथि से कर लगाने के कानून के तहत उससे की गई कर मांग के खिलाफ मध्यस्थता अदालत में चुनौती दी थी। सरकार ने 2012 में पारित एक कानून के जरिये पिछली तिथि में हुये सौदों पर कर लगाने का अधिकार हासिल कर लिया था। सरकार ने इसी कानून के तहत वोडाफोन द्वारा हचीसन व्हाम्पाओ के मोबाइल फोन कारोबार में 67 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के 11 अरब डॉलर के सौदे में पूंजीलाभकर की मांग की थी। वोडाफोन और हचीसन के बीच यह सौदा 2007 में हुआ था।

कंपनी ने नीदरलैंड-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के तहत भारत सरकार की कर मांग को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में चुनौती दी। कंपनी से इस सौदे में पूंजीगत लाभ कर के रूप में 7,990 करोड़ रुपये (ब्याज और जुर्माना मिलाकर 22,100 करोड़ रुपये) की मांग की गई थी।

सूत्रों ने कहा कि कर मांग ब्रिटेन में सूचीबबद्ध कंपनी पर थी और वोडाफोन की भारतीय उद्यम पर इसकी कोई देनदारी नहीं है। वोडाफोन ने अपने भारतीय दूरसंचार परिचालन का उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला की कंपनी आइडिया में विलय किया। लेकिन विलय के बाद अस्तित्व में आयी कंपनी वोडाफोन आइडिया लि. 7.8 अरब डॉलर की पिछले सरकारी बकाये की मांग से जूझ रही है।

कर प्राधिकरण ने सितंबर 2007 में वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिग्स बीवी को नोटिस जारी किया था। नोटिस में कंपनी पर हच्चिसन टेलीकम्युनिकेशंस इंटरनेशनल लि. को उसकी हिस्सेदारी खरीद के लिये किये गये भुगतान पर विदहोल्डिंग कर (स्रोत पर कर कटौती) काटने में असफल रहने की बात कही गई थी।

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