नीट पीजी 2025 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई, जिसमें शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह परीक्षा अब 3 अगस्त को एकल शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया है।
सुनवाई के दौरान एनबीई की ओर से पेश वकील ने तिथि बढ़ाने का पक्ष रखते हुए कहा कि परीक्षा को एक ही पाली में कराए जाने के चलते अतिरिक्त समय की जरूरत है। वकील ने बताया कि देशभर में करीब 2.5 लाख उम्मीदवार हैं और पहले परीक्षा लगभग 450 केंद्रों पर होती थी, लेकिन अब एक ही शिफ्ट में आयोजन के कारण कम से कम 500 केंद्रों की आवश्यकता है।
जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मसीह ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान जस्टिस पीके मिश्रा ने सवाल किया कि “आपको इतनी देर क्यों लग रही है?” जबकि जस्टिस मसीह ने कहा कि **30 मई को आदेश जारी हुआ था, फिर भी आपने अब तक तैयारी क्यों नहीं शुरू की?” दोनों न्यायाधीशों ने NBE पर प्रक्रिया में देरी को लेकर चिंता जताई।
NBE की ओर से जवाब में कहा गया कि परीक्षा केंद्रों की संख्या दोगुनी करनी होगी, फिर सुरक्षा उपायों और केंद्रों की पुष्टि के बाद छात्रों को जानकारी देने की प्रक्रिया भी समय लेगी। इसी के चलते परीक्षा तिथि को 3 अगस्त तक बढ़ाया गया है।