दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार (27 अप्रैल) को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत दी. दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी अमानतुल्लाह को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर आप विधायक के पेश नहीं होने पर कोर्ट से शिकायत की गई थी, जिसके बाद अदालत से जारी समन पर वह पेशी के लिए पहुंचे थे.
सुनवाई के दौरान अदालत ने अमानतुल्लाह को जमानत दी गई. कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले पर अब अगली सुनवाई 9 मई को होने वाली है.