राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा रोक के बाद भी बैक डेट में किए गए तबादलों की जांच के आदेश हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। शनिवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव को मामले की जांच कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।
दरअसल, जोधपुर के रहने वाले वरिष्ठ शिक्षक बेला रामावत ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि शिक्षा विभाग की ओर से 30 अक्टूबर 2021 को वरिष्ठ शिक्षकों की तबादला सूची जारी की गई। इस सूची में उसका नाम शामिल था। आदेश की पालन करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर को नए स्कूल पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके दो दिन बाद 30 सितंबर 2021 की तारीख से एक और सूची जारी की गई। इस सूची में भी उनका तबादला दूसरी जगह किया गया था। इसी आदेश के खिलाफ शिक्षक रामावत ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
विभाग से यहां हो गई चूक
राज्य शिक्षा विभाग में तबादलों पर रोक लगी हुई थी। इस कारण बड़े स्तर पर बैक डेट में तबादले के आदेश जारी किए। इन तबादलों के दौरान पहले से बैक डेट में किए गए विभागीय आदेश का ध्यान नहीं रखा गया। इससे इन तबादला सूचियों का सच सामने आ गया।