ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या रिहायशी प्रमाण पत्र (ओसी) देने संबंधी नियम में बदलाव के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान के 24 घंटे बाद ही राज्य सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसमें बदलाव का निर्णय ले लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले में साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को रिहायशी प्रमाण पत्र देते समय बिल्डर की ओर से नियुक्त किए गए स्ट्रक्चरल इंजीनियर (संरचनात्मक अभियांत्रिकी) के अलावा नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग भी पूरी इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट (संरचनातमक लेखा परीक्षण) करेगा।
विभाग किसी प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान के सूचीबद्ध (इमपैनल) स्ट्रक्चरल इंजीनियर से स्ट्रक्चरल ऑडिट करवा सकेगा। जाहिर है दोनों ही सूरत में बिल्डिंग की तकनीकी जांच या निर्माण की गुणवत्ता की जांच करने की छूट नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग को मिल सकेगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो सकेगी। अभी तक बिल्डर की ओर से नियुक्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही ऑडिट करता था और अपनी खुद की तस्दीक पर मुहर लगा ओसी प्राप्त कर लेता था।
मुख्यमंत्री ने चिनटेल्स पैराडाइसो सोसायटी के स्ट्रक्चरल ऑडिट के भी आदेश दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि निर्माण के दौरान डिजाइन या कारीगरी में दोष का पता लगाने के लिए आईआईटी या किसी अन्य प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान से प्रभावित टावर के निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि आसपास की कुछ अन्य ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों में भी आरंभिक अवस्था में स्ट्रक्चरल नुकसान के लक्षण दिखाई दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग को रेजि़डेंट वेल्फेयर एसोसिएशन या किसी अन्य एजेंसी से प्राप्त शिकायतों के आधार पर ऐसे भवनों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें यह भी कहा गया है कि इन कॉलोनियों के निवासियों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए कोलोनाइजर की कीमत पर स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया जाए।
किसी भी कारण से हुई जनहानि बर्दाश्त नहीं: सीएम
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिनटेल्स हादसे के पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि यह झकझोर देने वाली घटना है और ऐसा भविष्य में न हो, इसके लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार घटना की गंभीरता को देखते हुए दोषी लोगों के विरूद्घ कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्घ है और जनहानि किसी भी कारण वश से हो, बर्दाशत नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी स्थिति पर नजर रख रहे हुए हैं और इसके अतिरिक्त घटना की सूचना मिलते ही नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी स्थल का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग को चिनटेल इंडिया लिमिटेड, चिनटेल एक्पोर्टस प्राइवेट लिमिटेड और ईंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सभी निदेशकों, स्ट्रक्चरल इंजीनियरों, वास्तुकार और आवासीय टावर का निर्माण करने वाले ठेकेदार और छठी मंजिल पर अतिरिक्त निर्माण कर रहे निवासी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है।