छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी जिले, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही व कोरबा में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए स्थानीय निवासी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
लेकिन बाहरी को मौका देने से पहले स्थानीय की भर्ती के लिए तीन बार प्रक्रिया करनी होगी। इसके बाद भी यदि पद खाली रह जाएंगे तो ही बाहरी लोगों की नियुक्ति होगी। भर्ती नियम शिथिल करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंजूरी दी थी, अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।अधिकारियों के अनुसार स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से सरकार की महत्वपूर्ण योजना है।
इसके लिए अंग्रेजी माध्यम का शिक्षक होना अनिवार्य है। इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी नियमों में अभ्यर्थी को संबंधित जिले का निवासी होने की शर्त को अनिवार्य किया गया था। लेकिन बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों के साथ कोरबा व गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में शिक्षित पात्र उम्मीदवारों की कमी को देखते हुए सरकार ने सहायक शिक्षक के पदों की भर्ती के लिए स्थानीय निवासी होने की शर्त को शिथिल करने का फैसला किया है।