उप्र: 18वीं विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी

भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को 18वीं विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला तथा अन्य अधिकारियों ने राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भेंट करके विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद 11 मार्च 2022 को चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की नई विधान सभा के गठन की अधिसूचना तथा सभी 403 नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सौंपी।

आयोग के निर्देशानुसार नई विधान सभा के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद विधानसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाती है, लेकिन विधान परिषद की 36 सीटों के लिए 15 मार्च से शुरू हो रहे चुनाव के मद्देनजर अभी आचार संहिता प्रभावी रहेगी। राज्यपाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्त्रिस्या सम्पन्न कराने के लिए बधाई दी। गौरतलब है कि नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की सूची प्राप्त होने के बाद संविधान के अंतर्गत राज्यपाल नई सरकार के गठन की प्रक्त्रिस्या प्रारंभ करते हैं।

इस मौके पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, भारत निर्वाचन आयोग के सचिव अजय कुमार, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी माला श्रीवास्तव व चन्द्रशेखर, विशेष कार्याधिकारी निर्वाचन अधिकारी रमेश राय, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्नेश सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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