गैंगस्टर मामला: अदालत द्वारा माफिया कुंटू सिंह सहित नौ आरोपियों को 10 साल का कारावास

आजमगढ़ जिले के कुख्यात अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत उसके नौ सहयोगियों को गैंगेस्टर मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई गई। एक दिन पूर्व ही न्यायाधीश ने कुंटू व उसके सहयोगियों को दोषी करार दिया था। कारावास के अलावा प्रत्येक पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं  अदा करने पर एक साल का अतिरिक्त कारवास की सजा काटनी पड़ेगी।  

कुंटू के खिलाफ जीयनपुर कोतवाली में गैंगेस्टर एक्ट में एक मुकदमा दर्ज था। गैंगस्टर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। सुनवाई पूरी करने के बाद जज रामानंद ने बुधवार को फैसला सुरक्षित कर लिया। सजा के लिए गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया। गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कुंटू सिंह और उसके सहयोगी कोर्ट में पेश हुए।

कुंटू सिंह पर  75 अपराधिक मुकदमे

अभियोजक पक्ष के वकील संजय द्विवेदी ने बताया कि गैंग लीडर ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पर 75 अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य आरोपियों का भी आपराधिक इतिहास रहा है। डीएम की तरफ से इन सभी के खिलाफ अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर हुई कार्यवाही को भी कोर्ट ने अवलोकन में लिया था।इसके अलावा करीब एक दर्जन साक्ष्यों को पेश कराया गया। लगभग सभी गवाहों ने आरोपियों के खिलाफ गवाही दी। करीब 12 वर्ष पूर्व जीयनपुर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 340/10 में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। जिसमें पुलिस की चार्ज शीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

इनमें से अजीत सिंह और गिरधारी की मौत हो जाने के बाद मुकदमे से 27 अगस्त 2021 को नाम हटा दिया गया था। गैंगस्टर कोर्ट से सजा पाए आरोपियों में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के अलावा बलिकरन यादव उर्फ साधु यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, मोहर सिंह, योगेश उर्फ सोनू, रामनारायण सिंह उर्फ रिंकू सिंह, शिवेश सिंह शामिल है। 

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