मुज़फ्फरनगर। गत 5 दिसंबर को पुरकाजी थाने पर दर्ज स्कूल छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले में आरोपी स्कूल संचालक योगेश चौहान को पॉक्सो अदालत से जमानत मिल गई है।
विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ संजीव तिवारी ने जमानत अर्जी मंज़ूर करते हुए आदेश दिया कि आरोपी को एक,एक लाख रुपये के दो ज़मानती दाखिल करने पर रिहा किया जावे।
गौरतलब है कि मामला राष्ट्रीय मीडिया में चर्चित होने पर पुलिस ने कार्यवाही कर कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर दो स्कूल संचालकों योगेश चौहान व अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज था तथा पीड़िता के धारा 164 के बयान दर्ज कराने के बाद आरोपियों के विरुद्ध गत10 जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करदी थी। गत 18 नवंबर 2021 को 17 छात्राओं को प्रेक्टिकल के बहाने पुरकाजी के ग्राम कामहेड़ा स्कूल में रखकर यौन उत्पीड़न व धमकी की घटना को लेकर पुलिस ने गत 5 दिसंबर को पोक्सो व दूसरी धाराओं में मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।