मुज़फ्फरनगर। थानाभवन शामली निवासी कालूराम का 13 मार्च 2010 को बदमाशों ने नौजल नहर के पास रात 8 बजे ट्रेक्टर लूट लिया, जिसकी थानाभवन शामली में रिपोर्ट दर्ज करायी।
इसके बाद किठोर जनपद मेरठ निवासी वादी रशीद अली ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि 16/6/11 को तड़के तीन बजे उसके ट्रक का चालक ट्रक लेकर मुजफ्फरनगर से सहारनपुर जाते समय बामनहेड़ी के पास बदमाशों ने चालक महबूब पुत्र इस्लाम निवासी राधना किठोर मेरठ कि गोली मारकर हत्या कर दी और ट्रक लूट कर फरार हो गए।
पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान सोनू पुत्र सलेकचंद निवासी निवासी अलीपुर थानाभवन शामली को उसके साथी बदमाशों गोपी पुत्र गंगाराम निवासी भूड़ खतौली, नाथी पुत्र जय सिंह निवासी झिंझाना शामली व कन्हैया उर्फ़ सुनील पुत्र हरि सिंह निवासी भूड़ खतौली को गिरफ्तार कर मामलों का खुलासा किया।
नाथी को पूर्व में ही सजा हो चुकी हैं, जबकि सोनू पुत्र सलेक चंद क़ी पत्रांवली प्रथक कर सुनवाई के उपरांत गेंगस्टर न्यायाधीश बाबूराम ने सोनू को 8 साल क़ी सजा और 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
पैरवी अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह व विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने की।