अवैध अतिक्रमण को लेकर पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी समेत 12 को नोटिस

सहारनपुर जनपद में अपर जिलाधिकारी प्रशासन के निर्देश पर सुल्तानपुर चिलकाना नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने पूर्व मंत्री डॉ. धर्म सिंह सैनी समेत 12 दुकानदारों को एक सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए हैं। कस्बा चिलकाना में बस स्टैंड के पास पशु चिकित्सालय की भूमि पर अवैध रूप से दुकानें बनाने को लेकर नोटिस दिए गए हैं। नोटिस में एक सप्ताह में अतिक्रमण नहीं हटाने पर दुकानों के ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी गई है। इन दुकानों में दो दुकानें पूर्व राज्य मंत्री डॉ. धर्म सिंह सैनी के नाम पर भी हैं।

चिलकाना निवासी प्रमोद कुमार ने सात अप्रैल को मंडलायुक्त को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि चिलकाना कस्बे में बस स्टैंड के पास खसरा नंबर 293 में पशु चिकित्सालय बना हुआ था। इसे तोड़कर कुछ लोगों ने वहां पर दुकानें बना ली हैं। जबकि मार्केट बनाने वालों के पास खसरा नंबर 295 का बैनामा है। 

मंडलायुक्त के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने नौ अप्रैल को विवादित भूमि का सर्वे किया था। इसकी रिपोर्ट 12 अप्रैल को अपर जिलाधिकारी प्रशासन को सौंप दी गई थी। अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. अर्चना द्विवेदी ने नगर पंचायत चिलकाना के अधिशासी अधिकारी को बस स्टैंड के पास बनाई गई दुकानों के 12 मालिकों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे।

नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा ने मंगलवार को धारा 211 नगर पालिका अधिनियम 1911 के अंतर्गत अतिक्रमण करने वाले 12 लोगों को नोटिस दिया है। इसमें कहा गया है कि एक सप्ताह में अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमण को हटा लें अन्यथा पुलिस बल के साथ अतिक्रमण को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जिसका व्यय भी संबंधित दुकानदारों से लिया जाएगा। इन दुकानों में दो दुकानें पूर्व राज्य मंत्री डॉ. धर्म सिंह सैनी की भी हैं। 

चिलकाना में पशु चिकित्सालय की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से दुकानें बना ली है। राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर शिकायत सही पाई गई है। एडीएम प्रशासन के आदेश पर पूर्व मंत्री डॉ. धर्म सिंह सैनी समेत 12 दुकानदारों को एक सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए गए है। एक सप्ताह में अतिक्रमण नहीं हटाया तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। – जितेंद्र राणा, अधिशासी अधिकारी, सुल्तानपुर चिलकाना नगर पंचायत

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