पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर 7 मई की आधी रात में सुनवाई हुई थी और तेजिंदर बग्गा को 10 मई तक अरेस्ट वारंट से राहत दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए. तेजिंदर बग्गा के खिलाफ दर्ज केस रद्द करने की मांग वाली मुख्य याचिका पर सुनवाई होगी.