ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में ताजमहल के बंद 20 कमरों को खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है। आज याचिका पर सुनवाई होने वाली थी, जिसे इलाहाबाद में वकीलों की हड़ताल के बाद फिलहाल टाल दिया गया है।

ताजमहल के इतिहास जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन की मांग वाली याचिका आज जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ में सूचीबद्ध थी। हालांकि, आज हाई कोर्ट में अवध बार एसोसिएशन ने कार्य न करने का प्रस्ताव पारित कर रखा था, लिहाजा सुनवाई को फिलहाल टाल दिया गया है। बताते चलें कि मुकदमों की लिस्टिंग में देरी और अव्यवस्था को लेकर इलाहाबाद और लखनऊ दोनों जगह के अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार का निर्णय किया है।

अयोध्या के डॉ. रजनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता है। उनकी ओर से ही यह याचिका दायर की गई है। इसमें ताजमहल को शिव मंदिर तेजोमहालय बताते हुए इसके 20 बंद कमरों को खोलने का निर्देश भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से सरकार को एक समिति गठित करने के निर्देश देने की मांग की गई है, जो सच्चाई का पता करे।

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