मुजफ्फरनगर: 2 लुटेरों को 3 साल कैद की सजा

मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने लूट की दो घटनाओं को अंजाम देने के मामले में 2 दोषियों को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 1-1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक बदमाश पर तमंचा रखने के मामले में दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष कैद की सजा सुनाने के साथ 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। 2019 में एक के बाद एक हुई लूट की घटनाओं से तहलका मच गया था।

अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने बताया कि कोतवाली नई मंडी क्षेत्र के भोपा रोड पर 13 मई 2029 को दो बाइक सवार बदमाश एडवोकेट बीके त्यागी की पत्नी के गले से 3 तोले की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए थे। जबकि नई मंडी क्षेत्र में 3 जून 2019 को बदमाशों ने नोटरी अधिवक्ता उर्मिला शर्मा पत्नी प्रेमदत्त के घर में घुसकर लूट की थी। पुलिस ने लूट की दोनों घटनाओं के मामले में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी थी। अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों घटनाओं की विवेचना पूरी कर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंकित निवासी छपार व माेनू निवासी नई मंडी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट का माल बरामद किया था। दोनों बदमाशों का चालान कर जेल भेज दिया गया था। उन्होंने बताया कि दोनों घटनाओं का मुकदमा एसीजेएम प्रथम प्रशांत कुमार की कोर्ट में चला। बताया कि कोर्ट ने लूट की दोनों घटनाओं के मामले में दोनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 1-1 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। उन्होंने बताया कि अंकित पर तमंचा रखने के आरोप में दोष साबित हुआ। कोर्ट ने से उक्त मामले में 2 वर्ष कैद की सजा सुनाई।

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