मथुरा कृष्ण जन्म भूमि विवाद का सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा, याचिका स्वीकारी गई

मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सिविल कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने इस विवाद में वकील हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजान अग्निहोत्री के वाद पर अपना फैसला सुनाया। मथुरा की एक अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। यह मुकदमा हिंदू संगठनों द्वारा कटरा केशव देव मंदिर से 17वीं शताब्दी की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग में से एक है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई है।

कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर के भीतर मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए अलग-अलग हिंदू समूहों की ओर से पहले मथुरा की अदालतों में 10 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। जिनके बारे में उनका दावा है कि मस्जिद को कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाया गया है। मथुरा कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि अधिकांश हिंदू समुदाय का मानना है कि भगवान कृष्ण का जन्म उसी स्थान पर हुआ था जहां मस्जिद है। 

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