उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मुख्य आरोपी बनाए जाने के बाद ताहिर हुसैन को पार्षद पद से हटाने के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि दंगों में आरोपी बनाए जाने के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ताहिर हुसैन की पार्षदी रद्द करने का आदेश दिया था।
इसके खिलाफ ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई करते हुए आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने ताहिर हुसैन को नगरपालिका निकाय के पार्षद के रूप में आयोग्य ठहराए जाने के पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के फैसले पर रोक लगा दी है।