रांची की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका मिला है। कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में शारीरिक उपस्थिति से छूट देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील ने 205 सीआरपीसी के तहत विशेष एमपीएमएलए कोर्ट में इसी महीने एक आवेदन दायर कर शारीरिक उपस्थिति से छूट की मांग की थी। सोरेन को 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में कोर्ट के समक्ष पेश होना था।