उत्तर प्रदेश में गौ तस्कर के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। बुलंदशहर जिले के खुर्जा शहर में आरिफ पहलवान ने गोतस्करी, लूट और हत्या की घटनाओं से अर्जित की गई दो करोड़ पांच लाख की संपत्ति कुर्क की गई। कुर्की की कार्रवाई पांच मकानों पर की गई है।
शनिवार दोपहर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह के आदेशों पर एसडीएम खुर्जा लवी त्रिपाठी और सीओ खुर्जा दिलीप सिंह कोतवाली खुर्जा नगर पुलिस और राजस्व अधिकारियों के साथ गांव इस्लामाबाद स्थित गोतस्कर आरिफ पहलवान के घर कुर्की के लिए पहुंचे। जहां पर गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14(1) के अंतर्गत आरिफ पहलवान की करीब 2.05 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। इनमें पांच मकान हैं। आरिफ के खिलाफ बुलंदशहर जिले के 4 थानों में गोवध, गैंगस्टर, हत्या, हत्या का प्रयास आदि धाराओं में 48 मुकदमे दर्ज हैं।
खुर्जा के एसडीएम लवी त्रिपाठी ने बताया कि डीएम के आदेशों पर गोतस्कर आरिफ पहलवान की 2 करोड़ 5 लाख की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई हुई है। कार्रवाई आरिफ के 5 मकानों पर की गई है। वहीं, खुर्जा के सीओ दिलीप सिंह ने बताया कि अपराध को नियंत्रण करने के लिए अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई की जाती रहेगी। गोकशी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।