कोर्ट ने साल 1997 में हुए उपहार सिनेमा हादसे के दोषी सुशील अंसल और गोपाल अंसल की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ करने पर अंसल बंधुओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआई की जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इससे पहले भी आरोपियों की ओर से सजा निलंबित करके जमानत पर रिहा करने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।