मुज़फ्फरनगर: 17 वर्षीय दलित लड़की को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को मिली उम्र कैद की सजा

मुज़फ्फरनगर। गत 26 मई 2013 को कस्बा जानसठ के एक बस्ती से 17 वर्षीय एक दलित लड़की का अपहरण के बाद वलात्कार के मामले में आरोपी हैदर अली निवासी कवाल को उम्र कैद व 61 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट के ज़ज़ बाबूराम की अदालत में हुई। कोर्ट ने धारा 363 में 3 वर्ष व 3 हज़ार रुपये का जुर्माना 366 में 8 वर्ष व 8 हज़ार रुपये का जुर्माना, 376 में 20 वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना व 3(2)5 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम में उम्र कैद व 30 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।

अभियोजन की कहनी के अनुसार गत 26 मई 2013 को जानसठ कस्बे से एक 17 वर्षीय दलित लड़की का बहला फ़ुसलाकर अपहरण कर आरोपी हैदर अली ने बलात्कार किया था। मामले की रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने अगले दिन 27 मई 2013 को कराई थी।

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