जज ने विधायक रमाकांत को जमानत देने के बजाय जेल भेजने का आदेश दिया

पूर्व सांसद व आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से सपा विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट के आदेश पर सोमवार को जेल भेज दिया गया। एक पुराने मामले में जमानत के लिए सपा विधायक दीवानी न्यायालय पहुंचे थे। जज ने जमानत देने के बजाय उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया।

1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान अंबारी चौकी के पास आजमगढ़ सदर सीट से सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव और बसपा प्रत्याशी के समर्थक आमने-सामने हो गए थे। दोनों पक्षों की ओर से जमकर गोलीबारी हुई थी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था।

घटना के बाबत तत्कालीन अंबारी चौकी प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी छह से अधिक वाहनों से अंबारी चौक पर पहुंचे और सपा प्रत्याशी रमाकांत के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। कुछ ही देर बाद दीदारगंज की तरफ से रमाकांत व उमाकांत यादव भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए।इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। चौकी प्रभारी अंबारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। लेकिन इस प्रकरण में नामजद किए गए किसी भी व्यक्ति ने जमानत नहीं कराया। जबकि कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी हुआ था।जिसमें पूर्व सांसद व वर्तमान विधायक फूलपुर-पवई भी शामिल थे। सोमवार को वो जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे थे। जहां से उन्हें जमानत तो नहीं मिली लेकिन कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उन्हें न्यायालय से ही जेल भेज दिया।

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