अहमदाबाद: तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व IPS अधिकारी आरबी श्रीकुमार की जमानत खारिज

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है गुजरात में 2002 के दंगों के सिलसिले में बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) और पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आरबी श्रीकुमार (RB Shrikumar) को ग‍िरफ्तार किया गया है।

अदालत को पहले शुक्रवार को आदेश सुनाना था। लेकिन उसने इसे शनिवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। अदालत ने इस सप्ताह में तीसरी बार ऐसा किया है। दोनों आरोपियों ने मामले की जांच करने के लिए गठित किए गए विशेष जांच दल (SIT) की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन किया है।


सीतलवाड़, श्रीकुमार और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट को अहमदाबाद अपराध शाखा ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था। अपराध शाखा ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 194 (दोषी साबित करने के इरादे से झूठे सबूत देना या गढ़ना) के तहत गिरफ्तार किया था। एसआईटी ने अदालत को बताया था कि सीतलवाड़ और श्रीकुमार दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर रची गई बड़ी साजिश का हिस्सा थे, जिसका मकसद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को अस्थिर करना था।

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