कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया है, जिसकी वजह से बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में कोई गणेश चतुर्थी समारोह नहीं हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे को उच्च न्यायालय में उठाया जा सकता है और आज की स्थिति के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया गया है।
तीन-न्यायाधीशों की पीठ कर्नाटक वक्फ बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें गणेश चतुर्थी समारोह के लिए ईदगाह मैदान के उपयोग की अनुमति दी गई थी। 26 अगस्त को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चामराजपेट में ईदगाह मैदान के उपयोग की मांग करने वाले बेंगलुरु के उपायुक्त द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने की अनुमति दी थी।
हालांकि, इसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से अनावश्यक तनाव पैदा होगा। पूरे विवाद के बीच मामले को संभालने के लिए ईदगाह मैदान के चारों ओर चप्पे-चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है।