दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को ट्रांसफर करने की मांग खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट से कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका लगा है. सत्येंद्र की जमानत याचिका को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि किसी जज या अथॉरिटी की ईमानदारी का सवाल नहीं है, बल्कि ये याचिकाकर्ता का अधिकार क्षेत्र था. जैसा कि जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि एक पक्ष को कुछ आशंका थी, जिसकी वजह से याचिका ट्रांसफर की गई. 

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार जेल में बंद हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्पेशल CBI जज विकास ढुल के पास ट्रांसफर कर दिया. दरअसल, ED ने मांग की थी कि सत्येंद्र जैन की ज़मानत याचिका को स्पेशल CBI गीतांजलि गोयल की कोर्ट से दूसरे जज के पास ट्रांसफर कर दिया जाए. इस पर कोर्ट ने सहमति जता दी. राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. 

दरअसल, 27 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी. जैन के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत के पक्ष में दलील देते हुए कहा था कि अब उनको जेल में रखने की कोई वजह नहीं है. सत्येंद्र जैन की गवाही पूरी हो चुकी है. वह कई महीने से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. अब उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. कोर्ट सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को जमानत दे चुकी है. 

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