‘आप’ के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को राहत, आगजनी के आरोप से मुक्त

उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने मुख्य आरोपित और आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन समेत दस लोगों को अचल संपत्ति में आगजनी के आरोप से मुक्त कर दिया है। दंगा समेत बाकी आरोपों पर विचार के लिए मामले को अधीनस्थ मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेज दिया है। 

ताहिर हुसैन 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की एक बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में भी आरोपी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उस पर उमर खालिद, शरजील इमाम, सफूरा जरगर और अन्य आरोपियों के साथ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था।

वह आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की कथित हत्या से जुड़े मामले में भी आरोपी है। वह दंगों से जुड़े कुछ और मामलों में भी आरोपी है। वह दंगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी है। मामले में गिरफ्तारी के बाद से वह हिरासत में है।

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