मुजफ्फरनगर। रामपुर तिराहा कांड में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी राकेश कुमार मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। बुधवार को सीबीआई के लोक अभियोजक के नहीं आने से अभियोजन पक्ष ने सुनवाई पर स्थगन की गुहार लगाई।
उत्तराखंड संघर्ष समिति के समन्वयक अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने बताया कि आरोपी राकेश मिश्रा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बचाव पक्ष की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने मामले में सुनवाई के लिए 24 मार्च नियत की है।